अहमदाबाद | बोलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अपने खिलाफ दर्ज पांच साल पुराने मामले को रद्द करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में गुहार लगाई है| आगामी 24 फरवरी को हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा| घटना उस वक्त की जब शाहरुख खान अपनी फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के लिए मुंबई-दिल्ली के चलने वाली अगस्त क्रांति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे| वडोदरा में इसकी खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए| 23 जनवरी 2017 की रात 10 बजे मुंबई से चलकर अगस्त क्रांति के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर शाहरुख खान ट्रेन के दरवाजे पर आ गए| उस वक्त शाहरुख ने अपनी टी शर्ट और गेंद स्टेशन पर जमा भीड़ की तरफ उछाल दी| टी शर्ट और गेंद पाने की चाहत में लोगों में अफरातफरी मच गई| स्थिति बिगड़ते देख वहां मौजूद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और उस दौरान लोगों में भगदड़ मच गई और उसमें एक शख्स की मौत हो गई थी| मामला जब तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु के पास पहुंचा तो उन्होंने राज्य के रेलवे पुलिस महाप्रबंधक को घटना की जांच का आदेश दे दिया। वडोदरा रेलवे पुलिस ने शाहरुख के साथ ही फिल्म ‘रईस’ के को-प्रोड्युसर एक्सेल एंटरटेनमेंट को भी समन भेजा था| जिसके खिलाफ शाहरुख खान ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी| याचिका के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा रेलवे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दी| इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि शाहरुख खान रेल यात्रा कर रहे थे और ऐसे में उन्हें अपनी फिल्म का प्रचार करने की जरूरत नहीं थी| लेकिन शाहरुख खान ने न सिर्फ प्रचार किया, बल्कि बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों के बीच अपनी टी शर्ट और गेंद उछाल दी| जिसकी वजह से प्लेटफार्म पर अफरातफरी मच गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा| जिसमें मेरे मुवक्कील की मौत हो गई| हाईकोर्ट ने हलके अंदाज में याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि भविष्य में जब यह मामला ट्रायल कोर्ट में चलेगा, तब भी इतनी भीड़ एकत्र होगी, जिसका आप को अनुमान है क्या? हाईकोर्ट ने कहा कि वह शाहरुख खान से मामले के लिए माफी मांगने को कहेंगे| गुजरात हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को करेगा|