कामरेज के मामलातदार ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर डीजल पंप को किया सील

सूरत – कामरेज के मामलातदार ने रिन्यूबल डीजल की बिक्री के लिए तमाम मंजूरी के बावजूद पंप को सील कर दिया. मुंबई हाई कोर्ट ने इससे पहले तंत्र को रिन्यूबल डीजल की बिक्री को लेकर निर्देश दिया था, इस पंप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हालांकि पंप सील होने के बाद मामला फिर कोर्ट में जा सकता है। वकील विरल मेहता ने आरोप लगाया है कि मामलातदार ने पंप को अवैध रूप से सील कर दिया था.
जब पंप पर छापा मारा गया तो उसे सील कर दिया गया था। इसके बाद पंप संचालकों ने उनसे पूछा, किस कारण से पंप को सील किया गया है, हालांकि, अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। संचालिका ने उन्हें मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी के पंप को दिए गए अंतरिम राहत आदेश को दिखाने की भी कोशिश की और कहा, अगर आप पंप को सील करते हैं तो आप हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं. लेकिन मामलतदार ने आदेश पर गौर करने की भी जहमत नहीं उठाई और हाईकोर्ट के आदेश से आगे बढ़कर पंप को सील कर दिया. इसलिए निकट भविष्य में न्यायालय की अवमानना ​​की प्रक्रिया न्यायालय में की जाएगी। इस संबंध में कामरेज का पंप सील कर मामलातदार व डीएसओ छुट्टी पर चले गए हैं साथ ही किस कानून के तहत और काया नियम के तहत पंप सील कार्गो के कागजात अधिकारियों द्वारा नहीं दिए गए हैं और मामलातदार या डीएसओ ने भी वैध पंप धारक का बयान नहीं लिया है. हालांकि, न तो राज्य के नागरिक आपूर्ति सचिव और न ही नागरिक आपूर्ति निदेशक ने अदालत के आदेश के बावजूद मामलातदार या डीएसओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और अपनी चुप्पी बनाए रखी.

एमईई कंपनी के एडवोकेट विरल मेहता ने मांग की कि राज्य आपूर्ति विभाग के एक उच्च स्तरीय अधिकारी के साथ-साथ आपूर्ति विभाग के मंत्री के साथ-साथ राजस्व विभाग के मंत्रियों को भी मामले की जांच का आदेश देना चाहिए.

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