बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को दी जमानत

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को करीब 25 दिनों बाद जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 दिनों की जिरह के बाद आर्यन खान के अलावा क्रूज ड्रग्स केस के दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने जमानत देने का फैसला दिया। हालांकि, तीनों  की आर्थर रोड जेल से कल या परसों ही रिहाई संभव हो पाएगी। जस्टिस साम्ब्रे ने अपने फैसले में कहा ”तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। मैं कल  विस्तृत आदेश दूंगा।” आर्यन के वकीलों ने तब नकद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे, अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा। न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा, ”मैं शुक्रवार को भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया।” ऐसे में अब आर्यन के वकीलों की टीम उनकी  रिहाई के लिए कल जल्दी औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी।  अगर देर होती है, तो फिर इनकी रिहाई शनिवार को ही हो पाएगी। 

फैसले के बाद आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल को जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का विस्तृत फैसला आने के बाद आर्यन की रिहाई कल या परसों तक हो जाएगी। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि आर्यन खान अपने घर ‘मन्नत’ में दिवाली मना पाएंगे। इसके अलावा 2 नवंबर को उनके पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है। कोर्ट के आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना जा सकता है। वे अब बेटे आर्यन के साथ अपना बर्थडे मना पाएंगे।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी ऑपरेटिव ऑर्डर दिया है। तीनों आरोपियों के वकील शुक्रवार को फिर हाई कोर्ट जाएंगे और जल्द-से-जल्द फैसले की पूरी कॉपी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्हें इसे सेशन कोर्ट में जमा कराना होगा, जहां क्रूज ड्रग्स केस चल रहा है। फैसले की विस्तृत कॉपी मिलने के बाद सेशन कोर्ट से बेल ऑर्डर जारी होगा और इसे शाम पांच बजे से पहले आर्थर रोड जेल पहुंचाना होगा, जहां तीनों आरोपी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा जेल में बंद हैं। अगर शाम तक बेल ऑर्डर नहीं पहुंचता है तो फिर इनकी रिहाई शनिवार को ही संभव हो पाएगी।

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